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लोक सेवा गारंटी

सेवा क्रमांक 10.4 - मालिक मकबूजा प्रकरण

1. सेवा का उद्देश्य – इस सेवा का उददेश्य स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को समय-सीमा में किया जाना हैं।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमाः- इस सेवा के लिये वन मंडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगें एवं इसके लिये समय-सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

(i.) शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवस।

(ii.) पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस ।

3. आवेदन का प्रारूप भूमि स्वामी को अपनी भूमि से संबंधित काष्ठ विक्रय हेतु दो विकल्प हैं-

विकल्प 1 – वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय

(क) आवेदक अपने भू-स्वामित्व की काष्ठ को वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वन विभाग को विक्रय कर सकता है। इसके इर लिए आवेदक को डिपो में काष्ठ पहुंचने के तत्काल बाद परिशिष्ट-1 में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है।

जा सकता है।

विकल्प 2 - पृथक लॉट बनवाकर विक्रय

(ख) आवेदक अपने भू-स्वामित्व की काष्ठ को वन विभाग के डिपो में अपनी काष्ठ का पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय कर सकता है। पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय का विकल्प चुनने पर आवेदक को परिशिष्ट-2 में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्न में से कोई एक विकल्प दिया जाएगा :-

(अ) अगर भूमिस्वामी अपने काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी के साथ अनुबंध पत्र (अ) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ब) अगर भूमिस्वामी काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य स्वयं निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी के साथ अनुबंध पत्र (ब) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

4. पात्रता की शर्ते - मालिक-मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिये आवश्यक शर्ते निम्नानुसार हैं-

(i.) आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुका हो।

(ii.) पृथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली हो चुकी हो।

5. आवश्यक दस्तावेज

(1.) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।

(ii.) पृथक लाट बनाकर विक्रय की स्थिति में अनबंध पत्र (अ) अथवा (ब)।

(iii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

(iv.) संयुक्त भू-स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू-स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने बाबत पत्र।

वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत

आवश्यक दस्तावेज़
1. एफ.आई.आर./पुलिस रिपोर्ट की प्रति
2. मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र (चिकित्सक/सरपंच/ पंचायत सचिव/स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र/ पंचनामा)
3. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
4. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र । (सरपंच/पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र)

समय सीमा: 3 कार्य दिवस

वन्य प्राणियों से जनघायल हेतु राहत

आवश्यक दस्तावेज़
1. चिकित्सक/सरपंच/पंचायत सचिव/स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा पंचनामा। *

2. कराये गये उपचार के भुगतान संबंधी बिल। *

3. स्थाई विकलांगता की स्थिति में शासकीय सक्षम चिकित्सक के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ।(इसे केवल स्थाई विकलांगता संबंधी प्रकरणों के लिए चेक करे)

शहरी क्षेत्र के लिए: 7 कार्य दिवस

ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 7 कार्य दिवस 

वन्य प्राणियों से पशु-हानि हेतु राहत

वन्य प्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान

आवश्यक दस्तावेज़
1. घटना के संबंध में 48 घंटे के अंदर संबंधित वन अधिकारी को लिखित सुचना की पावती, यदि हो तो

समय सीमा: 30 कार्य दिवस


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